विदर्भ

हाईकोर्ट से विजय रहांगडाले को राहत

ऑफिस ऑफ प्राफिट का आरोप

नागपुर/दि.12 – सरकारी योजना के अनुसार मिलने वाले लाभ (ऑफिस ऑफ प्राफिट) छिपाने के कारण तिरोडा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विजय रहांगडाले की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए, इस मांग के लिए रविकांत बोपचे ने रिठ याचिका नागपुर खंडपीठ में दायर की थी. जिससे कल शुक्रवार के दिन खारीज कर डाली. जिससे विधायक रहांगडाले को राहत मिल गई.
याचिका में विधायक रहांगडाले को अपात्र घोषित करे, ऐसी मांग उन्होेेंने भारतीय चुनाव आयोग से की थी. इस मामले में न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति जीए सानप ने 25 जनवरी को प्रतिवादी को नोटीस दिया था. याचिकाकर्ता ने गोंदिया के जिलाधिकारी व जिला चुनाव अधिकारी से विधायक विजय भरतलाल रहांगडाले के विधानसभा सदस्यता को अपात्र करने की विनंती भी की थी. तहसील तिरोडा जिला गोंदिया खमरी चिखली के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वे विधायक है. उन्होंने अपने प्रतिज्ञा पत्र में ऑफिस ऑफ प्राफिट का मामला छिपाकर रखा, ऐसा आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया था. चुनाव के पहले दिये प्रतिज्ञा पत्र में उन्होंने राज्य सरकार के योजना अंतर्गत 1 लाख 50 हजार रुपए सब्सीडी ली, यह बात छिपाकर रखी थी, यह आरोपी बोपचे ने लगाया था. उच्च न्यायालय ने यह याचिका खारीज कर दी. राज्य सरकार की ओर से एड.नितीन रोड ने दलीले पेश की.

Related Articles

Back to top button