विदर्भ

रेमडेसिवीर की कालाबाजारी करनेवाले को 3 साल की सजा

डॉक्टर व स्टॉप की मिलीभगत से चल रहा था गोरखधंधा

  • नागपुर की विशेष अदालत का फैसला

नागपुर/प्रतिनिधि दि.२४ – रेमडेसिवीर इंजेक्शन कालाबाजारी मामले में आरोपी को 3 वर्ष की सजा का पहला मामला प्रदेश में समाने आया है. नागपुर की विशेष अदालत ने यह फैसला दिया है. जिसमें दोषी युवक को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. मुख्यन्यायाधीश एस.बी. पवार ने आरोपी महेंद्र रतनलाल रंगारी (28 दिघोरी नाका निवासी)को दोषी करार कर सजा सुनाई.
हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार 17 अप्रैल 2021 को आरोपी ने रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाजारी की थी. उस वक्त शहर में कोरोना का संक्रमण तीव्रता से फैल रहा था. उस समय रेमडेसिवीर इंजेक्शन जीवनावश्यक बन गया था. जिसकी जरुरत हर मरीज को थी किंतु रेमडेसिवीर की सीमित आपूर्ति के कारण कुछ असामाजिक तत्व इसकी कालाबाजारी कर रहे थे इस मामले में पाया गया है कि अस्पताल के डॉक्टर व स्टॉप की मदद से यह गोरखधंधा चल रहा था.

  • 12 लोगों ने दी गवाही

इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए फौजदारी रिट याचिका दायर की थी. इसके पश्चात विशेष न्यायालय को जल्द गति से मामले का निपटारा करने के आदेश दिए गए थे. इस मामले में 12 लोगों ने गवाही दी सभी पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने यह निर्णय दिया है.

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