नागपुर/दि.8– राज्य के चिल्लर केरोसीन विक्रेताओं को मासिक मानधन देने की मांग पर कानून के अनुसार निर्णय लें, ऐसे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिये, वहीं इस संदर्भ की जनहित याचिका हल की.
केरोसीन हॉकर्स रिटेलर्स फेडरेशन ने यह याचिका दाखल की थी. जिस पर न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप के समक्ष सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोटा कम किए जाने के कारण चिल्लर केरोसीन विक्रेताओं पर आर्थिक दिक्कत आयी है. परिवार के पालन पोषण के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. केरोसीन विक्रेताओं को मासिक मानधन शुरु करने की मांग राज्य सरकार से की गई थी. इस संदर्भ में 3 फरवरी व 20 मई 2021 को निवेदन दिया गया था. लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, ऐसा आरोप याचिका में की गया था.