नागपुर/दि.३१ – ट्रेन से सफर के दौरान यात्री यदि कोविड-१९ को लेकर जारी दिशा-निर्देश की अनदेखी करता है तो अब आरपीएफ के जवान कारवाई करेंगे. हाल ही में लागू नये नियम के तहत आरपीएफ को ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई करने का अधिकार मिला है. रेलवे एक्ट के तहत होेनेवाली कार्रवाई में यात्री को जेल भी जाना पड सकता है।
संक्रमण के साये में २५ फीसदी ही ट्रेन संचालित- कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे की पूरी व्यवस्था बदल गई है.वर्तमान स्थिति में पहले की तुलना केवल २५ प्रतिशत ही ट्रेनों का संचालन जारी है. सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना से बचाव के लिए कई नये नियम लागू किए गये है. इसके तहत स्टेशन पर प्रवेश करते समय सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा. देखा गया कि कई यात्री ट्रेन में सवार होने के बाद मास्क उतार देते हैं। इतना ही नहीं तो बेधडक कहीं भी थूकने से बाज नहीं आ रहे।
पहले सिर्फ सूचना देने का था अधिकार- नियमों की अनदेखी करनेवाले यात्रियों पर कार्रवाई करने का अधिकार टीटीइ या आरपीएफ को नहीं था। यह सिर्फ संबंधित विभाग को सूचना दे सकते थे। कई बार देखा गया है कि समझाने पर बहुत से यात्री विवाद पर आमादाहो जाते थे. कुछ लोगों की लापरवाही से संक्रमण बढ़ने की आशंका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता था।
पहले सूचना नहीं तो माने तो कार्रवाई
नये नियम के तहत अब कोविड-१९ के लिए जारी दिशा निर्देश तोडनेवाले यात्रियों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है । हालाकि पहले उन्हें सूचना दी जायेगी. इसके बाद अनदेखी होने पर रेल्वे एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी ट्रेन में गश्त के दौरान भी ऐसा होगा.
– ए.के. स्वामी, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, दपूम नागपुर मंडल