विदर्भ

अनसिंग के युवक की हत्या में सागर गव्हाणे को उम्रकैद

8 आरोपियों को तीन महिने की सश्रम कैद

वाशिम/प्रतिनिधि दि.८ – तहसील के अनसिंग स्थित संजय काले हत्या मामले में मुख्य आरोपी सागर गव्हाणे को उम्रकैद तथा आठ आरोपियों को 3 महिने सश्रम कैद व 500 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर 15 दिन की सजा स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना आर.तेहरा ने सुनाई. इस मामले में कुल 14 गवाहों का परिक्षण किया गया. जिसमें 9 गवाह होस्टाइल हुए.
इस बाबत विस्तृत जानकारी यह कि राहुल केशव काले (35, अनसिंग, वाशिम) व्दारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2019 को उनका बेटा विक्रमादित्य राहुल काले ने जैन विद्यालय में आयोजित स्नेहसम्मेलन में हिस्सा लिया था. वह कार्यक्रम देखने के लिए राहुल काले व उसका बडा भाई संजय केशव काले यह दोनों गए तब उस समय अनसिंग निवासी सागर सुरेश गव्हाणे वहां पहुंचा और राहुल काले की ओर गुस्से से देखकर उससे मारपीट और गालीगलौच की. उस समय वहां के उपस्थितों ने मध्यस्थता कर झगडा छुडाया.
उसके बाद घर लौटते समय सागर गव्हाणे की चाय होटल के पास राहुल काले व संजय काले पहुंचे. वहां उपस्थित श्याम अशोक गव्हाणे, अजय विजय गव्हाणे, अक्षय अमरावतकर, रामा गव्हाणे, श्यामा शिंदे, गजानन गव्हाणे, गणेश राउत, संजय अमरावतकर, अशोक सोनोने का बेटा आदि ने राहुल व संजय काले इन भाईयों को लोहे क रॉड व लातघुसों से पिटना शुरु किया. उसके बाद पुलिस थाने में शिकायत देने के लिए जाते समय सागर गव्हाणे ने भागते हुए एक पत्थर उठाकर संजय काले के सिर पर मारा. जिसमें वह जख्मी हुआ और गश्त खाकर गिर पडा. उसे गांव के ही आटो में डालकर रिश्तेदारों को साथ लेकर अनसिंग के ग्रामीण अस्पताल ले गए. उसके बाद इन आरोपियों ने काले भाईयों के घर जाकर घर पर पथराव किया और घर के साहित्य की तोडफोड की. इस मारपीट में संजय काले की मौत हो गई. इस आशय की शिकायत पर अनसिंग पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया. इस मामले की जांच एपीआई ज्योती विल्हेकर ने करते हुए यह मामला विद्यमान न्यायालय में दाखिल किया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना तेहरा ने सबूतों के आधार पर मुख्य आरोपी सागर सुरेश गव्हाणे को उम्र कैद व अन्य 8 आरोपियों को तीन तीन महिन सश्रम कैद व 500 रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर ेे15 दिन की सजा सुनाई. इस मामले में सहायक सरकारी अभियोक्ता एड.अभिजित व्यवहारे ने काम संभाला तथा उन्हें एड. व्यास व व्ही.पी.बावले ने सहयोग किया.

  • जांच अधिकारियों की लापरवाही पर ताशेरे

उपरोक्त मामले में न्यायालय ने जांच अधिकारी के खिलाफ पुलिस अधिक्षक को निर्देश दिये है. जांच में लापरवाही बाबत ताशेरे खिचकर जांच के आदेश दिये है. साथ ही होस्टाइल गवाह विठ्ठल दाजीबा कदम के खिलाफ धारा 340 के तहत फौजदारी प्रक्रिया संहिता के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिये है.

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