विदर्भ

तीन दोस्तों की बेरहमी से हत्या करनेवाले शैतान को फांसी की सजा

सत्र न्यायालय ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

* हिंगणा तहसील के वागदरा की दिल दहलाने वाली घटना
नागपुर/ दि. 29– चाय व पानठेले की जगह को लेकर हुए विवाद के बाद सत्तूर से तीन दोस्तों की बेरहमी के साथ हत्या करनेवाले मनुष्यरूपी शैतान राजू छन्नुलाल बिरहा को कल बुधवार के दिन फांसी की सजा सुनाई गई. यह महत्वपूर्ण फैसला सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.वाय. लाडेकर की अदालत ने सुनाया. यह हत्या की घटना 17 नवंबर 2015 की सुबह 10 बजे हिंगणा तहसील के वागदरा परिसर में घटी थी.
इस मामले में दूसरे आरोपी कमलेश उर्फ रघुवीर पंचमलाल झारियां (32) को संदेह का लाभ देेते हुए बाइज्जत बरी किया गया. दोनों आरोपी गुमगांव के रहनेवाले है. सुनील हेमराज कोंटागले (31) , आशीष उर्फ गोलू लहुभान गायकवाड (26), कैलाश नारायण बहादुरे (32) यह हमले में मरनेवाले युवकों के नाम है. आरोपी राजू बिरहा ने बहुत ही क्रुर अमानवीय तरीके से हत्या का अपराध किया. उसने पहले बहादुरे पर हमला किया था. कोटांगले उसे बचाने के लिए गया तो राजू के शरीर में शैतान जाग गया. बिरहा ने बहादुरे को छोडकर वह कोटांगले पर टूट पडा. बिरहा ने कोटांगले के पेट, गले और सिर पर सत्तूर से सपासप वार किए. वह कोटांगले पर हमला कर हत्या कर रहा था. यह अवसर देखकर घायल बहादुरे और गायकवाड दोनों संदेश सिटी के रास्ते से भाग गए. जिसके कारण बिरहा ने बहादुरे का पीछा कर पकडा और उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली. इस बीच काफी दूरी तक भाग कर गए गायकवाड का बिरहा ने मोटर साइकिल से पीछा कर उसे पकड लिया. इसके बाद उसकी भी मौके पर हत्या कर डाली. आरोपी बिरहा व कोटांगले दोनों वृंदावन सिटी गृह प्रोजेक्ट के सामने चाय व पानठेला चलाते थे. अदालत ने सरकार की ओर से एड. कल्पना पांडे ने दलीले पेश की. उन्होंने चश्मदीप गवाह और मेडिकल सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध सिध्द किया. आरोपी बिरहा की ओर से एड. नितेश समुद्रे व झारियां की ओर से एड. अशोक भांगडे ने पैरवी की.

* बिरहा कुख्यात अपराधी
राजू बिरहा कुख्यात अपराधी है. उसके खिलाफ नागपुर के सदर, अंबाझरी व सोनगांव पुलिस थाने में भी विभिन्न तरह के गंभीर अपराध दर्ज है. पुलिस ने उसे तडीपार भी किया था.

 

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