
नागपुर/दि.24 – राज्य सरकार ने अनुसूचित जमाति की लोकसंख्या अधिक होने वाले जिलों में जिलास्तरीय गट क व गट ड संवर्ग के पदों के लिए सुधारित आरक्षण का प्रतिशत बढ़ा है. विशेष बात यह है कि आदिवासी बहुल जिलों को ही इसका लाभ मिलने के साथ ही इसमें राज्य के 8 में से 3 जिले विदर्भ के है.
सर्वोच्च न्यायालय व्दारा निश्चित किए गए आरक्षण के 50 प्रतिशत मर्यादा व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग के लए विहित किए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण की मर्यादा का पालन करने के लिए अनुसूचित जमाति की लोकसंख्या अधिक पाए जाने वाले राज्य के 8 जिलों में जिलास्तरीय गट क व गट ड संवर्ग के पदों के लिए सुधारित आरक्षण जारी किया गया है. इसमें आरक्षण के नियमानुसार अनुसूचित जाति के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण है. सुधारित आरक्षण के अनुसार यह आरक्षण 9 से 24 प्रतिशत तक किया गया है. यानि यह बढ़ा हुआ आरक्षण सिर्फ आदिवासी बहुल जिलों में अनुसूचित जमाति को ही लागू रहेगा.
इस संदर्भ में गुरुवार को राज्य सरकार ने शासन निर्णय जारी किया. इसमें राज्य के नाशिक, धुले, रायगड, नंदुरबार व पालघर सहित विदर्भ के गडचिरोली, चंद्रपुर एवं यवतमाल इन जिलों का समावेश है.
ऐसे रहेगा आदिवासी बहुल जिलों के…
अनुसूचित जमाति के सुधारित आरक्षण
जिला सुधारित आरक्षण
गडचिरोली 24 प्रतिशत
पालघर 22 प्रतिशत
नाशिक 22 प्रतिशत
धुले 22 प्रतिशत
नंदुरबार 22 प्रतिशत
चंद्रपुर 15 प्रतिशत
यवतमाल 14 प्रतिशत
रायगड 09 प्रतिशत