विदर्भ

सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति का उम्मीदवार नहीं दिया

हाईकोर्ट का चुनाव आयुक्त व जिलाधिकारी को नोटीस

नागपुर/दि.11 – अकोला जिले के पातुर, नंदापुर ग्रामपंचायत चुनाव में सरपंच आरक्षित पद के लिए अनुसूचित जाति का उम्मीदवार देना चाहिए, इसके लिए दाखल याचिका पर नागपुर खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयुक्त, जिलाधिकारी, तहसीलदार को नोटीस दिया है. न्यायमूर्ति नितीन जमादार व न्यायमूर्ति अनिल किलोर ने प्रतिवादियों को 24 फरवरी तक जवाब पेश करने के आदेश दिये है. 11 फरवरी को सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा है.
आशा निशांत राव व शेख मेहबुब यह याचिकाकर्ताओं के नाम है. ग्रामपंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सरपंच पद आरक्षित था. किंतु प्रशासन ने रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति का उम्मीदवार नहीं दिया. जिससे याचिकाकर्ताओं ने तहसीलदार को 27 जनवरी 2021 को निवेदन दिया था. 1 फरवरी को सरपंच पद खुले वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया. निवेदन पर कोई भी विचार न करते हुए खुले वर्ग के लिए रखा गया. जिससे उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. 1995 से अनुसूचित जाति के पुरुषो के लिए सरपंच पद आरक्षित नहीं रखा गया. 1995 में ओबीसी महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित रखा गया था. 2000 में ओबीसी पुरुष, 2005 में अनुसूचित जाति महिला, 2010 में ओबीसी जनरल, 2015 में ओबीसी महिला तथा 2021 में सरपंच पद खुले वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है, ऐसा याचिकाकर्ता की ओर से एड.स्मिता दशपुत्रे ने हाईकोर्ट को बताया.

Related Articles

Back to top button