विदर्भ

मोर्शी जेल के वरिष्ठ लिपिक का नागपुर जेल में तबादला दिया जाए

सरकारी नियम के अनुसार कर्मचारी तबादला पात्र

नागपुर प्रतिनिधि/दि.२१ – मोर्शी जेल के वरिष्ठ लिपिक को नागपुर मध्यवर्ती जेल में तबादला दिए जाने के आदेशा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीशा भगवान ने दिए है. याचिकाकर्ता लिपिक का नाम भंडारा जिले के नांदुरा मांगपुरा गांव में रहनेवाले ब्रिजलाल गुरुजी कापसे है. याचिकाकर्ता ने मोर्शी जेल से नागपुर जेल में तबादला मिलने के लिए जेल प्रशासन को आवेदन किया था. उनके द्वारा बार-बार बिनती आवेदन करने के बाद भी उनको पसंदीदा जगह पर तबादला नहीं दिया गया था. जिसके चलते उन्होंने एड. राजू कडू के माधयम से मैट में याचिका दाखिल करायी थी. ९ अप्रैल २०१८ में शासन निर्णय के अनुसार तीन वर्षों से कम अवधि यह सेवानिवृत्ति के लिए बची हेै तो उनका तबादला अन्य जगहों पर किया जा सकता है. उनकी निवृत्ति २१ जनवरी २०२१ में होने वाली है. उनकी निवृत्ति को तीन महीने बचे है. इसलिए उन्होंने नागपुर जेल में तबादले के लिए आवेदन किया था.एड.राजू कडू ने सुनवाई के दौरान बताया कि तबादला अधिनियम २००५ के अनुसार शासकीय अधिकारी व कर्मचारी की एक पद पर कामकाज का तीन वर्षों का साधारण अवधि पूरा होने पर संबंधितों का तबादला किया जाता है. फिर भी मोर्शी जेल के वरिष्ठ लिपिक को तबादला नहीं दिया गया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायाधिश भगवान ने शासन नियमों के अनुसार लिपिक को तबादला देने के आदेश दिये. याचिकाकर्ता की ओर से एड.राजू कडू ने पक्ष रखा.

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