शेगांव/दि.30 – नाफेड के माध्यम से खरीदी किए गए कृषी माल पर बाजार सेस कृषी उपजमंडी समिति को दिए जाने के संदर्भ में मुंबई उच्च न्यायालय ने नाफेड को 8 जून को आदेश जारी किए है. जिसमें कृषी उपजमंडी समिति को सेस के कुल 2 करोड 27 लाख 68 हजार 266 रुपए प्राप्त होंगे. राज्य की कृषी उपजमंडी समिति परिसर में राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) की ओर से अब तक खरीदी किए गए कृषी माल पर बाजार फिस अर्थात सेस 1 जून 2019 से कृषी उपजमंडी को देने का महत्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालय ने नाफेड को दिया है.
इस संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य बाजार समिति संघ व्दारा याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर निर्णय लिया गया नाफेड ने पिछले कुछ वर्षो में तुअर, सोयाबीन, उडद, मूंग आदि कृषी माल की बडे प्रमाण में खरीदी की थी. खरीदी के समय बाजार समिति व्दारा उन्हें आवश्यक सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवायी गई थी. किंतु नाफेड व्दारा खरीदी के ऐवज में बाजार शुल्क यानि सेस नहीं दिया गया था. इस संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य बाजार समिति सहकारी संघ ने शासन से सेस की मांग को लेकर सतत प्रयास किए थे. आखिरकार प्रयास सफल रहे अब नाफेड को सेस की राशि देनी होगी. नाफेड के विरोध में मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी जिसकी अंतिम सुनवाई 29 अप्रैल को हुई और 8 जून को उच्च न्यायालय व्दारा निर्णय दिया.