विदर्भ

सौर ऊर्जा के कृषिपंपों के लिए किसानों को 90% तक अनुदान

50 हजार किसानों को लाभ : 31 मई तक लाभार्थी हिस्सा भरना अनिवार्य

नागपुर/दि.14- महाकृषि अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम घटक योजना से 50 हजार किसानों को सौर ऊर्जा के कृषि पंपों के लिए अनुदान दिया जाएगा. महाऊर्जा के ई-पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों ने लाभार्थी हिस्सा भरने के लिए 31 मई तक अवधि दिये जाने की जानकारी महाऊर्जा के विभागीय महाव्यवस्थापक वैभवकुमार पाथोडे ने दी.
सौरऊर्जा के कृषि पंपों के लिए सर्वसाधारण गट के लाभार्थी किसानों को कृषि पंपों की कीमत के 10प्रतिशत तो अनुसूचित जाति व जमाति के लाभार्थियों को कृषिपंप कीमत के 5 प्रतिशत लाभार्थी हिस्सा भरना होगा. सौर कृषि पंपों की शेष रकम सर्वसाधारण के लिए 90 प्रतिशत तो अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 95 प्रतिशत रकम अनुदान के रुप में दी जाएगी. किसानों की जमीनधारण क्षमतानुसार तीन एचपी, पांच एचपी व 7.5 एचपी डीसी सौर पंप उपलब्ध करवाये जाएंगे.

प्रधानमंत्री कुसुम घटक योजना अंतर्गत चालू आर्थिक वर्ष में मंजूर हुए किसानों ने अनुदान के अतिरिक्त अपने हिस्से की रकम ऑनलाईन अथवा एनईएफटी ट्रान्सफर द्वारा भरनी है. वहीं भरी गई रकम का यूसीआर क्रमांक वाली कॉपी कुसुम पोर्टल पर अपलोड करनी है. इस संदर्भ में दिक्कतें होने पर महाऊर्जा के विभागीय कार्यालय या जिलास्तर के चंद्रपुर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व वर्धा के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.

 

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