नागपुर/दि. 22– एसआरए योजना के तहत मिले घरकुल अब 10 साल के बाद नहीं बल्कि 5 साल के बाद बेचे जा सकेंगे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरण अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले घरकुल के बिक्री की शर्त शिथिल की गई है.
इस विषय का विधेयक बुधवार को अधिवेशन के अंतिम दिन विधिमंडल के दोनों सभागृह में मंजूर किया गया. इसका लाभ संपूर्ण राज्य के और प्रमुख रुप से मुंबई के ढाई लाख घरकुल संचालकों को होने वाला है. झोपडपट्टी धारकों को एसआरए योजना से प्राप्त हुए मकान का कब्जा मिलने के बाद 10 साल तक बिक्री पर रोक थी. महाविकास आघाडी सरकार थी तब से इस निमय को बदलने की गतिविधियां शुरु थी. उस समय 10 साल की कालावधि कम कर उसे 7 साल तक लाने को मंजूरी दी गई थी. पिछले अधिवेशन में विधेयक भी लाया गया था. लेकिन उसे मंजूर न किए जाने से 10 साल की शर्त वैसी ही कायम रही थी. नई योजना का दुरुपयोग लेने वाले पर रोक लगाने के लिए घरकुल संचालकों के आधार नंबर का संलग्निकरण किया जाने वाला है, ऐसी जानकारी मंत्री अतुल सावे ने दी.