नागपुर प्रतिनिधि/दि. २७ – हर व्यक्ति की यही ख्वाहिश होती है कि उसका खुद का एक घर (Own house) हो. लेकिन अपने ख्वाहिशों का घर पाना काफी मुश्किल भरा साबित होता है. स्टाम्प ड्यूटी (Stamp duty) यह इसी कडी का एक महत्वपूर्ण जरिया है. राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी शुल्क ३१ दिसंबर तक कम करने का निर्णय लिया है. जिसे घर खरीदने की ख्वाहिश रखनेवाले लोगों को राहत मिलेगी. यहां बता दे कि नये निर्णय के अनुसार अब घर खरीदने के लिए लगनेवाला स्टॉम्प ड्यूटी ५ फीसदी से २ फीसदी कर दिया गया है. इस निर्णय से घर खरीदनेवालों में उत्साह का संचार होगा और कोरोना के चलते बंद पड़े निर्माण कार्य क्षेत्र को भी संजीवनी मिलेगी. फ्लैट खरीदी करते समय वसूली जानेवाली स्टैम्प ड्यूटी ५ फीसदी से २फीसदी कर दी गई है.यह सहूलियत केवल ३१ दिसंबर तक रहेगी. १ जनवरी से ३१मार्च २०२१ के दरमियान यह स्टैम्प ड्यूटी ३फीसदी होगी. जिससे धीमी पड़ी रियल इस्टेट बाजार को बढ़ावा मिलने की संभावना है.
ग्राहको को मिलेगा सीधा लाभ
कोरोना महामारी के चलते घोषित किए गये लॉकडाऊन का असर निर्माण कार्य व्यवसाय पर भी हुआ है. आर्थिक स्थिति डगमगाने से घर खरीदी करने वालों की संख्या घट गई है. इसी पृष्ठभूमि पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. यह निर्णय रियल इस्टेट क्षेत्र को भी गति देगा. इस निर्णय का लाभ ग्राहको को सीधे तौर पर होगा. स्टैम्प ड्यूटी यह ग्राहको को भरनी ही पड़ती है. इसमें की गई कटौती ग्राहको की दृष्टि से लाभदायक होने की जानकारी क्रेड़ाई नागपुर मेट्रो के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत सरोदे ने दी.
हाल के दर
ग्रामीण-४ फीसदी
शहर -५ फीसदी
३१ दिसंबर २०२० तक
ग्रामीण- १ फीसदी
शहर – २ फीसदी
१ जनवरी से ३१ मार्च २०२१ तक
ग्रामीण-२ फीसदी
शहर-३ फीसदी