नागपुर/दि.२४ – निजी अस्पतालों में नॉन-कोविड मरीजों के इलाज की दरें नियंत्रित करने वाले राज्य सरकार के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रद्द कर दिया है. न्यायाधीश रवि देशपांडे व पुष्पा गनेडीवाला की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. राज्य सरकार का नोटिफिकेशन रद्द करते वक्त हाईकोर्ट ने नागपुर मनपा का ४ जुलाई का वह नोटिफिकेशन भी खारिज कर दिया है, जिसके माध्यम से नागपुर में नॉन कोविड मरीजों के इलाज की दरें नियंत्रित की गई थी.
गौरतलब है कि, प्रदेश सरकार ने इलाज की दरों को लेकर ३० अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था. २१ मई को संशोधित नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट किया कि, निजी अस्पताल राज्य सरकार द्बारा निर्धारित दरों पर ही नॉन-कोविड मरीजों का इलाज करेंगे. राज्य सरकार ने इस नोटिफिकेशन को ३० नवंबर तक लागू कर दिया था. हॉस्पिटल एसोसिएशन व डॉ. प्रदीप अरोरा ने यह याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की दलील थी कि, अपना व्यवसाय करना और उसके लिए दाम तय करना उनका मौलिक अधिकार है.