विदर्भ

अवैध लर्निंग लाइसेंस अपराध की ‘ए समरी’ रिपोर्ट पेश करें

उच्च न्यायालय के आदेश : परिवहन कार्यालय का गैर मामला

नागपुर/दि.3 – प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व्दारा गैर तरीके से लर्निंग लाइसेंस जारी किये जाने की अपराध की ‘ए समरी’ रिपोर्ट आगामी 14 फरवरी तक पेश करे, ऐसा आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार के दिन राज्य सरकार को दिये.
मुकदमे पर न्यायमूर्तिव्दय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे की अदालत में सुनवाई ली गई. इस बारे में पूर्व सासंद प्रकाश जाधव व व्यवसायी ब्रिजभूषण तिवारी ने जनहित याचिका दायर की है. पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की. उन्हें आरोपी अधिकारी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाये. इसके कारण इस मामले की तहकीकात बंद करने के लिए प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी अदालत में ‘ए समरी’ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. याचिकाकर्ता के वकील एड.एस.एस.सन्याल ने सुनवाई के दौरान इस ओर ध्यान केंद्रीत कर यह रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना जरुरी है, ऐसा बताया. इसपर अदालत ने उपरोक्त आदेश दिये. केंद्रीय मोटर वाहन नियम में लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया दी गई है. परंतु परिवहन अधिकारी इन नियमों का पालन नहीं करते.

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