
नागपुर /दि.12– अमरावती विभागीय भूमि अभिलेख उपसंचालक द्वारा यवतमाल जिले के एक 7/12 के फेरफार के विवाद पर दिये गये विवादास्पद फैसले को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने अंतरिम स्थगिति दी. इस प्रकरण पर न्यायमूर्ति अनिल पानसरे के समक्ष सुनवाई हुई.
लोहारा के वसंत ग्रामीण गृह निर्माण सहकारी संस्था के लेआउट के 3 हजार चौरस मीटर भूखंड के मालकी के अधिकार बाबत दिवंगत अब्दूल हमीद अब्दूल कादीर के वारिसदार व ईश्वरलाल राय में विवाद शुरु है. भूखंड के 7/12 में अब्दूल हमीद के वारिसदार का नाम चढाने के बाद राय ने 2022 में यवतमाल जिला भूमि अभिलेख अधीक्षक के पास अपील दायर की थी. अधीक्षक ने 2 अगस्त 2023 को यह अपील मंजूर कर 7/12 के सभी विवादास्पद फेरफार रद्द किये. पश्चात इस फैसले के खिलाफ अब्दूल हमीद के वारिसदारों ने भूमि अभिलेख उपसंचालक के पास अपील की थी. यह अपील 31 दिसंबर 2024 को खारिज की गई. इस कारण वारिसदारों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.
* प्रतिवादी से जवाब मांगा
न्यायालय ने भूमि अभिलेख उपसंचालक, जिला भूमि अभिलेख अधीक्षक सहित अन्य आवश्यक प्रतिवादियों को नोटिस देकर याचिका पर आगामी 3 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये है. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. एस. ओ. अहमद ने काम संभाला.