विदर्भ

आरोपी के शर्ट का रंग बदलने से विसंगति ध्यान में रख न्यायालय ने मंजूर की जमानत

नागपुर /दि.12– नागपुर के एक प्रकरण में आरोपी के शर्ट का रंग बदलने से आरोपी की जमानत मंजूर की गई. मादक पदार्थ की तस्करी प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार करते समय आरोपी ने किस रंग का शर्ट परिधान किया था, इस बाबत संभ्रम रहने से एनडीपीएस न्यायालय ने आरोपी की जमानत मंजूर की. विशेष एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद एम. नागलकर ने यह निर्णय दिया.
आरोपी को गिरफ्तार करते समय उसने पीले रंग की शर्ट पहने रहने की जानकारी पुलिस ने प्रस्तुत की. जबकि एक वृत्तपत्र में आरोपी काले रंग का शर्ट परिधान किया फोटो प्रकाशित होने की बात वकील ने प्रकाश में ला दी. आरोपी ने कौनसे रंग का शर्ट पहना था. इस बात पर से संभ्रम निर्माण होने की बात न्यायालय ने निरीक्षण में दर्ज की और आरोपी की जमानत मंजूर कर ली. आरोपी का नाम प्रशांत विश्राम चुटे है. उसे 23 जनवरी 2025 को 4.30 ग्राम एमडी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सरकारी पक्ष ने जमानत याचिका का जोरदार विरोध किया. लेकिन आरोपी के वकील गिरीष कुंटे ने न्यायालय को जांच में विरोधाभास ध्यान में लाकर दिया. पुलिस ने चुटे पर कार्रवाई की, तब उसने पीले रंग का शर्ट पहना था, ऐसा पुलिस ने अपने कागजपत्र में दर्ज किया है. लेकिन इसी कार्रवाई बाबत एक खबर में फोटो के मुताबिक आरोपी पीला नहीं, बल्कि काले रंग का शर्ट पहनकर खडा दिखाई देता है. इस कारण न्यायालय ने आरोपी के वर्णन का विरोधाभास ध्यान में रखा. साथ ही इस प्रकरण की जांच भी पूर्ण होने की बात न्यायालय के ध्यान में लाकर दी गई.

* 50 हजार रुपए के निजी मुचलके की शर्त पर जमानत मंजूर
आरोपी पर एनडीपीएस कानून की धारा 37 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें जमानत देने बाबत कडे नियम है. लेकिन इस प्रकरण की परिस्थिति इस धारा के लिए सुसंगत न रहने से न्यायालय ने चुटे के पक्ष में फैसला सुनाया. उसे 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर शर्त के साथ जमानत मंजूर की गई. 1985 में एनडीपीएस कानून तैयार किया गया.

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