विदर्भ

हो रहीं गलतियों पर जिलाधिशों को बताएं कोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को जारी किये निर्देश

नागपुर-दि.24 बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि, समाज में अपराध की रोकथाम के लिए आदतन अपराधियों को कुछ वक्त के लिए जेल बंद किया जाता है. पुलिस की सिफारिश पर स्थानीय जिलाधीश यह आदेश जारी करते हैं, लेकिन यह आदेश जारी करते वक्त जिलाधीश और संबंधित पुलिस अधिकारी को पूरे नियमों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना होता है.
नियमों की पूर्ति किए बगैर जेल बंदी का आदेश जारी करने पर उसे खारिज किया जाना चाहिए. ऐसे कई मामले हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें नियमों का पालन होता नजर नहीं आ रहा है. कोर्ट ने इस निरीक्षण के साथ अमरावती जिलाधीश द्वारा एक अपराधी को एक वर्ष के लिए जेल बंद करने के आदेश को खारिज कर दिया. साथ ही अदालत ने राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि, वो कोर्ट के इस आदेश की प्रति राज्य के सभी जिलाधीशों और संबंधित पुलिस अधिकारियों को जारी करें, ताकि बार-बार इस तरह की गलतियां न दोहराई जाये.

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