नागपुर प्रतिनिधि/दि. ११ – जिस युवती पर बलात्कार किया था, उसी लडकी के साथ विवाह करने के लिए तेैयार हुए उस आरोपी को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने फिलहाल के लिए १४ दिसंबर तक जमानत मंजूर की है. उसे १४ दिसंबर को अदालत में उपस्थित रहने का कहा गया है. आशिफ बब्बु कुरेशी यह अस्थायी जमानत पर छोडे गए आरोपी का नाम है. वह गडचिरोली निवासी है. पुलिस थाने में दी शिकायत के अनुसार आरोपी ने विवाह का प्रलोभन देकर नाबालिग युवती पर कई बार बलात्कार किया. इस दौरान कई बार युवती का गर्भपात कराया. इसके बाद आरोपी ने युवती के साथ विवाह करने से मना कर दिया, इसके कारण लडकी ने ३० नवंबर २०१८ को पुलिस थाने में शिकायत दी. ३१ अगस्त २०२० को सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा व ५० हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. उस फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है. उसमें उसने सजा पर स्थगिति व जमानत मिलने का आवेदन किया है. शिकायतकर्ता लडकी अब २३ वर्ष की है. आरोपी उस लडकी के साथ विवाह करने के लिए अब तैयार हुआ है. लडकी व आरोपी की मां ने इस बारे में अदालत में प्रतिज्ञा पत्र दायर किया है. आरोपी की ओर से एड.राजेंद्र डागा ने कामकाज देखा.
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September 19, 2020