‘उस’ पुलिस थाना का निर्माण कार्य 30 जून तक पूरा हो जाएगा
यवतमाल पुलिस अधीक्षक ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

* निर्माणकार्य का समयबद्ध प्रारूप प्रस्तुत
नागपुर/दि.7-पुलिस प्रशासन ने माना है कि यवतमाल में पुलिस स्टेशन के अवधूतवाडी का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था. तो, यवतमाल के पुलिस अधीक्षक ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ को सूचित किया कि एक वैध नई इमारत का निर्माण चल रहा है और यह निर्धारित समय सीमा (30 जून तक) के भीतर पूरा हो जाएगा. इस संबंध में अदालत के समक्ष समयबद्ध प्रारूप भी पेश किया गया है. इस निर्माण को अवैध होने का आरोप करते हुए यवतमाल के सूचना अधिकार कार्यकर्ता दिगंबर पजगाडे ने नागपुर खंडपीठ में फौजदारी जनहित याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी के समक्ष हुई. याचिका के मुताबिक, कुछ साल पहले यवतमाल के अवधूतवाडी पुलिस स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा था, तथा तत्कालीन पुलिस आयुक्त, पुलिस निरीक्षक के हाथों इमारत का उद्घाटन भी हुआ था. परंतु थाने द्वारा ली जा रही धनराशि का कोई लेखा- जोखा नहीं है. तथा कोई ट्रस्ट न होने के कारण दान से निर्माण भी नियमों के अनुरूप नहीं होने की बात सामने आई.
हाई कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को नोटिस जारी कर इस मामले में पुलिस अधीक्षक को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. बाद में पुलिस विभाग ने जवाब दिया कि निर्माण नगर परिषद की अनुमति के बिना किया गया था. पुलिस अधीक्षक ने लोक निर्माण विभाग से जानकारी लेकर कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया था. हालांकि, अदालत ने असंतोष व्यक्त किया और लोक निर्माण विभाग को समयबद्ध योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया. इस पर सोमवार को दाखिल किए गए जवाब में निर्माण कार्य का समयबद्ध प्रारूप पेश किया गया. तदनुसार 30 जून तक इस थाने का निर्माण कार्य पूरा होगा, यह जानकारी दी गई. इस मामले में दिगंबर पजगाडे ने अपनी ओर से, जबकि शासन की ओर से संगीता जाचक ने पक्ष रखा.