विदर्भ

कोरोना पॉजीटिव मरीज के हाथ पर लगाया जाएगा ठप्पा

विभागीय आयुक्त ने उच्च न्यायालय में पेश किया शपथ पत्र

नागपुर/दि.२६ – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश अनुसार कोरोना के लक्षण जिन मरीजों में नहीं है, किंतु पॉजीटिव आने वाले मरीजों के हाथ पर होम क्वारंटाइन की तारीख वाला स्टैम लगाया जाएगा. इस आशय का शपथ पत्र विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार ने उच्च न्यायालय में पेश किया. कोरोना के लक्षण न दिखने वाले पॉजीटिव मरीज शहर में घूम रहे है. यह मुद्दा न्यामूर्ति रवि देशपांडे व न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाल की खंडपीठ में बुधवार को सुनवाई के लिए रखा गया था. तब ऐसे मरीजों के हाथों पर ठप्पा लगाया जाएगा क्या ऐसा पूछा गया था.
तब विभागीय आयुक्त ने कोरोना संक्रमण होना सामाजिक कंलक माना जा रहा है. इस प्रकार के ठप्पे लगाए नहीं जाएगें ऐसी सूचना दी गई थी. किंतु उसके पश्चात उच्च न्यायालय ने सभी प्रशासकीय यंत्रणाओं ने सहमती होने के पश्चात इस प्रकार के ठप्पे करने के संदर्भ में सूचित किया था. इसी दौरान आदेशों पर अमल करने के संदर्भ में विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार ने शपथ पत्र दाखिल किया. जिसके अनुसार एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट १५ मिनट में आती है. जिसकी वजह से टेस्ट करने वाले मरीजों की रिपोर्ट पॉजीटिव आते ही उसके हाथ पर होम क्वारंटाइन की कालावधी और उसके पॉजीटिव होने का ठप्पा लगवाया जाएगा. ऐसा शपथपत्र उच्च न्यायालय में पेश किया.

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