जिला न्यायालय का कामकाज चलेगा दो सत्रों में
नागपुर/प्रतिनिधि/ दि.२५ – बीते सोमवार से शहर के लॉकडाउन में कुछ प्रमाण में ढिलाई दे दी गई है. इसके बावजूद शहर में कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ रहा है. इसके चलते जिला न्यायालय का कामकाज 9 अप्रैल तक दो सत्रों में चलाने का निर्णय लिया गया है.
यहां बता दें कि मध्यांतर में शहर में कडे लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. तब मुंबई उच्च न्यायालय के पत्र के अनुसार नागपुर जिला न्यायालय ने नये कार्य प्रणाली के लिए सूचनाएं घोषित की थी. सोमवार से शहर के लॉकडाउन में कुछ प्रमाण में ढिल दी गई है. यह लॉकडाउन ध्यान में लेते हुए जिला न्यायालय ने भी बुधवार को सूचनाएं पारित किये. जिला न्यायालय के परिपत्रक के अनुसार न्यायालय का कामकाज सुबह 10.30 से दोपहर 1 व दोपहर 1.30 से शाम 4 बजे तक चलेगा. न्यायालयीन कर्मचारियों को सुबह 10.30 से दोपहर 4.30 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहना पडेंगा. केवल 50 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी में न्यायालय का कामकाज चलेगा. 9 अप्रैल तक किसी मामले में पक्षकार, गवाह अथवा वकील गैर मौजूद रहने पर न्यायालय किसी भी प्रकार उसके खिलाफ आदेश नहीं देगी. पक्षकार, गवाह व वकीलों की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी.