विदर्भ

शारीरिक संबंध के लिए नाबालिक ने की थी पहल

वासना से नहीं प्यार की खातिर गया था नजदीक

* आरोपी प्रेमी को मिली जमानत
* व्हाटसअप चेटिंग से मिला सबुत
नागपुर/दि.26– शरीरिक संबंध के लिए पीडित अल्पवयीन लडकी ने पहल की थी. इसके साथ ही अनेक बातो को ध्यान में रखकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने प्रेमी आरोपी की जमानत मंजुर कर दी है. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके ने यह निर्णय दिया.

अल्पवयीन लडकी ने शारीरिक संबंध के लिए दी सहमती को महत्तव नहीं. मगर संबंधित घटना किस परिस्थिती में घटी यह आवश्यक है. पुलिस ने जमा किए गए व्हाटसअप चैटिंग से सबसे पहले लडकी ने ही आरोपी से शारीरिक सुख की मांग की थी. ऐसा दिखाई पडता है. जिसके कारण आरोपी ने वासना के चलते नहीं, बल्कि प्यार की खातिर मधुर संबंध से लडकी के साथ नजदीकी बनाई. यह स्पष्ट होता है. इसके अलावा प्रकरण की जांच पुरी होने के कारण आरोपी के विरुध्द न्यायालय में मामला दाखिल किया गया है. जिसके लिए आरोपी को जेल में रखने की जरुरत नहीं है. ऐसा निर्णय देते हुए बताया गया.

अक्षय समाधान सिरसाट यह आरोपी का नाम है. वह वाशिम जिले के कारंजा तहसील के नारेगांव में रहता है. उसके खिलाफ धनज पुलिस में बलात्कार का अपराध दर्ज किया है. उसे 3 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया था. प्रेम संबंध होने के चलते उसने व पीडित लडकी ने बारबार शारीरिक संबंध बनाए थे. पहले संबंध के समय पीडित लडकी 13 वर्ष की थी. 12 फरवरी 2022 को लडकी की मां को पीडिता आरोपी के साथ बात करते हुए दिखाई दी. इस दौरान बारिकी से पुछताछ करने पर लडकी ने आरोपी के साथ संबंध की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी की ओर से एड. मिर नगमान अली ने अपना पक्ष रखा.

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