विदर्भ

सरकारी कर्मचारियों की याचिका पर एक साथ होगी सुनवाई

नागपुर/दि.2 – विदर्भ के विविध सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 200 कर्मचारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से अंतरिम राहत मिली है. इसमें नागपुर जिला परिषद के करीब 53 कर्मचारियों का समावेश है. इन कर्मचारियों को जून 1995 को हलबा वर्ग से नियुक्ति दी गई थी. मई 2000 में इन्हें स्थाई तौर पर नियुक्त किया गया, लेकिन दो वर्ष बाद ही जाति वैधता प्रमाणपत्र जांच समिति की ओर से उन्हें विशेष पिछडा वर्ग श्रेणी का जाति वैधता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए. याचिकाकर्ताओं ने कोष्टी विशेष पिछडा वर्ग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद सरकार ने याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त घोषित करके नौकरी से हटाने की तैयारी शुरु कर दी. इसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट ने प्रधान सचिव को नोटिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा है.
मामले में हाईकोर्ट की विविध खंडपीठों में विचाराधीन होने के कारण सभी याचिकाओं को पर मुख्यपीठ में एक साथ सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता की ओर से एड. शैलेष नारनवरे ने पक्ष रखा.

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