वर्धा/प्रतिनिधि दि.१० – सेवाग्राम पुलिस थाना क्षेत्र के तहत रहने वाली नाबालिग लडकी के साथ शारीरिक संबंध रखकर उसे गर्भवती करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई है.
पीडित नाबालिग लडकी के साथ वैभव गजानन टेकाम (22) इस आरोपी का प्रेमप्रकरण शुरु था. आरोपी ने नाबालिग लडकी को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध रखे. विवाह का आमिष दिखाकर उसपर बलात्कार किया गया. जिस समय नाबालिक लडकी यह गर्भवती होते ही वह बच्चा दूसरे का रहने की बात पीडिता से कही गई और गर्भपात करने का तगादा उस लडकी से लगाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई. आरोपी मारपीट कर रहा था. इस कारण पीडित पेट में रहने वाला आठ महिने का गर्भ लेकर पिता के घर रहने गई. तब वहां भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी. पीडिता ने बेटे को जन्म देने के बाद आरोपी के खिलाफ सेवाग्राम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी. सेवाग्राम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में लिया और न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया. शासकीय अभियोक्ता विनय आर घुडे ने आठ लोगों को बयान दर्ज किया. दोनों पक्ष की दलीलें ग्राह्य मानते हुए अतिविशेष जिला न्यायाधीश वि.टी.सूर्यवंशी ने आरोपी वैभव गजानन टेकाम को 10 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई.