महिला को जिंदा जलाने वाले पिता, पुत्र को उम्रकैद
खरांगणा पुलिस थाना क्षेत्र के खैरी कामठी की घटना
वर्धा/ दि.26– खरांगणा पुलिस थाना क्षेत्र के खैरी कामठी निवासी महिला के पति व बेटे ने हाथपैर बांधकर जिंदा जला दिया. इस हत्या के मामले में अदालत ने पिता, पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
खैरी कामठी निवासी माया गोडघाटे के पिता के पास खेती थी. उस जमीन में से अतिरिक्त रुपए की मांग करने के लिए पति व्दारा हमेशा पीटे जाने की शिकायत महिला ने खरांगणा पुलिस थाने में दी थी. 8 नवंबर 2015 को महिला का पति भीमराव गोडघाटे व पुत्र अमिर भीमराव गोडघाटे इन दोनों ने महिला को बेदम पीटते हुए गांव के पास प्रशांत खेडकर के खेत में महिला के हाथपैर बांधकर शरीर पर मिट्टी का तेल डालते हुए जिंदा जला दिया.
अपने आप को बचाने के लिए पति ने पत्नी व्दारा आत्महत्या किये जाने की शिकायत खरांगणा पुलिस थाने में दी. मगर पुलिस की तहकीकात में स्पष्ट हुआ कि, पिता, पुत्र ने ही महिला को जिंदा जलाकर हत्या कर दी. पुलिस ने तहकीकात कर दोषारोप पत्र अदालत में पेश किया. यह मामला न्यायप्रविष्ठ हुआ. सरकारी वकील रत्ना आर घाटे ने बयान लिये. दोनों पक्षों की दलीले सुनकर अदालत ने महिला को जिंदा जलाने और हत्या करने के आरोपी में दोषी करार देते हुए दोनों पिता, पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई.