विदर्भ

युवक के सिर के दो टूकडे करने वाले तीन लोगों को आजीवन कारावास

नागपुर खंडपीठ का फैसला

नागपुर/दि.25 – कुल्हाडी से सिर के दो टूकडे कर युवक की हत्या करने वाले आरोपी पिता व दो बेटों को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा जुर्माने की रकम मृतक के परिजनों को भुगतान करने के निर्देश दिये है. न्यायाधीश झेड.ए.हक्क व अमित बोरकर ने यह फैसला सुनाया है. आरोपियों का नाम मारोती किसन बिटे, देवेंद्र मारोती बिटे और देवानंद मारोती बिटे बताया गया हेै. तीनों यवतमाल जिले के विहिरगांव के रहने वाले है. वहीं मृतक का नाम प्रवीण गाडगे बताया गया है. यह घटना 16 मार्च 2016 में सामने आयी थी.
आरोपी मारोती प्रवीण के खेत से सटे मेढ पर लगे बबुल के पेड तोड रहा था. जिसपर से दोनों के बीच विवाद हुआ था. इस दरमियान मारोती व देवानंद ने प्रवीण को कसकर पकडकर रखा. उसके बाद देवेंद्र ने प्रवीण के सिर पर कुल्हाडी से वार कर दिया. जिससे प्रवीण के सिर के दो टूकडे हो जाने से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. 25 अक्तूबर 2017 में सत्र न्यायालय ने मारोती व देवानंद को निर्दोष बरी कर दिया था. वहीं देवेंद्र पर मनुष्यवध का अपराध दर्ज कर दोषी ठहराते हुए 7 साल की कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी. इस मामले में पांच प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान दर्ज किये गए. वहीं पुख्ता सबुत भी हासिल किये गए फिर भी सत्र न्यायालय ने उचित ढंग से विचार न करते हुए दोनों आरोपियों को गलत पध्दति से निर्दोष बरी कर दिया और एक आरोपी को कम सजा सुनाई गई. उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड पर पुख्ता सबूत जांचने के बाद सरकार के मुद्दों में सच्चाई पाई गई. जिसके बाद सत्र न्यायालय का निर्णय बदलकर सुधारित निर्णय दिया गया. राज्य सरकार की ओर से एड.मिर्जा ने कामकाज संभाला.

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