विदर्भ

नाबालिग की छेडखानी करने वालों को तीन वर्ष का कारावास

नागपुर/ दि.16 – विशेष सत्र न्यायालय ने कलमेश्वर तहसील की नाबालिग युवती के साथ अश्लिल छेडखानी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इसी तरह जुर्माने की रकम पीडित लडकी को भरपाई करने के आदेश सरकार को दिये. यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति एस. आर. त्रिवेदी की अदालत ने बुधवार को सुनाया. अनिल नारायण वाघ (40) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. घटना के दिन पीडित लडकी महाविद्यालय से घर जाने के लिए धापेवाडा स्थित बस स्टैंड के पास खडी थी. इस बीच आरोपी मोटरसाइकिल से आया और लडकी को गांव छोड देने का कहकर अपने साथ ले गया. मगर रास्ते पर उसने युवती के साथ अश्लिल छेडखानी की

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