अकोट/प्रतिनिधि दि.१९ – स्थानीय कक्षा १० वीं में पढ रही नाबालिग लडकी को फुसलाकर भगाकर ले जाने के बाद उस पर बलात्कार करने के मामले में आरोपी मंगेश मोहन जोगदंड (२६, लोहारी, तहसील दारव्हा) अकोट स्थित प्रभारी अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डी.बी. पतंगे ने पुलिस हिरासत सुनाई है.
इस मामले में सरकारी वकील अजीत देशमुख ने सरकार की ओर से दलीले दी. अकोट स्थित नाबालिग लडकी की मां ने अकोट शहर पुलिस थाने में दी हुई शिकायत के अनुसार अपनी १५ वर्षीय नाबालिग लडकी को मंगेश ने विवाह का प्रलोभन देकर उसको भगा ले गया. इस पर अकोट के थानेदार संतोष महल्ले तथा पुलिस उप निरीक्षक अनुराधा पाटेखेडे ने धारा ३६३ के तहत अपराध दर्ज किया. पश्चात आरोपी मंगेश जोगदंड व नाबालिग लडकी को खारघर मुंबई के हिरासत में लिया है. आरोपी को १७ जून २०२१ को अकोट पुलिस की हिरासत में लिया गया तथा नाबालिग लडकी को उसकी मां के हवाले किया. जांच अधिकारी अनुराधा पाटेखेडे ने पीडिता का बयान उसकी मां के समक्ष लिया. तब पीडिता ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने ४ से ५ बार उसके साथ शारीरिक संबंध प्रस्थापित किए. जिससे इस आरोपी की वैद्यकीय जांच तथा इस मामले में आरोपी की विस्तृत जांच करने के लिए २१ जून तक पुलिस हिरासत में रखना जरूरी है. ऐसा न्यायालय को बताया. जिस पर न्यायालय ने २१ जून तक आरोपी को पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए.