सूरजगढ में पेड काटे नहीं जाएंगे, केंद्र सरकार की हाईकोर्ट में गवाही
प्रकृति फाऊंडेशन ने की थी जनहित याचिका दायर
नागपुर /दि. 23– केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को सूरजगढ लोहखनिज खान के लिए 15 जनवरी तक एक भी पेड नहीं काटे जाएंगे, ऐसी गवाही मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ को दी.
इस संदर्भ में प्रकृति फाऊंडेशन सामाजिक संस्थान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें याचिका पर न्यायाधीश नितिन सांबरे, वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. इस दौरान फाऊंडेशन के एड. महेश धात्रक ने याचिका प्रलंबित रहने के बावजूद भी खान संचालक लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी कंपनी ने अब तक अवैध रुप से हजारों पेड काटे, ऐसा दावा किया. न्यायालय ने इस पर केंद्र सरकार से स्पष्टिकरण मांगा. केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर समय दिए जाने की मांग की और आगे की तारीख तक एक भी पेड नहीं काटे जाने की गवाही न्यायालय को दी. परिणामस्वरुप न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी तक बढा दी. आगे की सुनवाई में पेडों की कटाई को लेकर स्पष्टिकरण देने के निर्देश दिए गए. केंद्र सरकार ने गढचिरोली जिले की एटापल्ली तहसील के सूरजगढ की खान लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दी थी. साल 2007 में लीज को लेकर करार हुआ था. कंपनी ने करार का उल्लंघन करते हुए हजारों पेड अवैध रुप से काट दिए, ऐसा दावा प्रकृति फाऊंडेशन सामाजिक संस्था ने न्यायालय में दायर याचिका द्वारा किया था.