विदर्भ

सिंचाई घोटाले में मुकदमा चलाने के आदेश रद्द

नागपुर/दि.23 – विदर्भ के करोडों रुपए के सिंचाई घोटाले में सेवानिवृत्त वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकारी चंदन तुलशिराम जिभकाटे के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए जारी किये गए आदेश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अवैध ठहराकर रद्द किये है. न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे ने यह निर्णय दिया है.
जिभकाटे के खिलाफ वर्ष 2017 व 2018 में पांच अपराध दर्ज किये गए थे. उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धारा 19 के अनुसार महालेखाकारो से अनुमति मांगी गई थी. महालेखाकारो ने शुरुआत में सभी पांचों मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति नकारी थी. जिससे एन्टी करप्शन ब्युरो ने इस निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसके लिए अर्जी दी थी. उसके बाद महालेखाकारों ने कोई भी नए कागजात विचार में न लेते हुए पांचों मामलों में मुकदमा चलाने के लिए अनुमति दी. उसके खिलाफ जिभकाटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस समय जिभकाटे की ओर से एड. रजनिश व्यास ने काम संभाला.

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