विदर्भ

सामूहिक बलात्कार के दो आरोपी निर्दोष बरी

नागपुर/प्रतिनिधि दि.२७ – मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने सामूहिक बलात्कार की शिकायत अविश्वासार्ह साबित कर आरोपियों को निर्दोष मुक्त किया. न्यायमूर्तिद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर ने यह निर्णय दिया. यह मामला गढ़चिरोली जिले का है.
मोरेश्वर बाजीराव हलामी (28) व सुरेश मंसाराम दखणे (30) यह आरोपियों ने नाम होकर वे मालेवाडा (कुरखेडा) निवासी है. 15 नवंबर 2017 को सत्र न्यायालय ने इन आरोपियों को 20 वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येकी 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस निर्णय के विरुद्ध आरोपियों ने उच्च न्यायालय में अपील दाखल की थी. वह अपील मंजूर कर सत्र न्यायालय का निर्णय रद्द किया गया. 24 जनवरी 2014 की शाम 5.30 बजे के करीब दोनों आरोपियों ने महिला को जबर्दस्ती नाले में खीचकर ले जाकर बलात्कार किया, ऐसी पुलिस में शिकायत दर्ज थी. उस समय महिला के साथ उसका पति था. आरोपियों व्दारा मारपीट किए जाने के कारण वह वहां से भाग गया. महिला दूसरे दिन उपचार के लिए डॉक्टर के पास गई. उसने डॉक्टर को बलात्कार की जानकारी दी और उस डॉक्टर ने इस संदर्भ में पुलिस को सूचित किया. पश्चात महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी. आरोपियों की ओर से एड. अमित बंड व ए.डी. रामटेके ने पैरवी की.

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