नाबालिग युवती को भगाकर ले जाने वाले पर दो वर्ष का सश्रम कारावास
वर्धा/दि.14 – नाबालिग युवती को फुसलाकर ले जाकर उसे छुपाकर रखने के मामले में श्यामप्रसाद गणेशप्रसाद शुक्ला व जयश्री श्यामप्रसाद शुक्ला (जनता नगर आर्वी) को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं न्यायालय ने पीड़िता को नुकसान भरपाई देने के आदेश 13 दिसंबर को दिया.
पीड़ित युवती फरवरी 2013 की सुबह 6 बजे स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी. वह घर लौटकर न आने से पुलिस स्टेशन आर्वी में पीड़िता के परिजनों ने शिकायत दर्ज की.
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी श्यामप्रसाद शुक्ला पीड़िता को फुसलाकर भगा ले गया व घर के शौचालय के स्लॅब पर छुपाकर रखा. यह जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर पीड़िता को वहां से मुक्त किया. मामले की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रकाश एन.बुरडे ने की. आरोपी के खिलाफ सबूत उपलब्ध होने से न्यायाल में दोषारोप पत्र दाखल किया गया. सरकारी अभियोक्ता प्रसाद प. सोईतकर ने कुल 11 साक्षीदारों की जांच की. जिला न्यायाधीश-2 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.वी. आदोने ने अपराधी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.