नगर विकास विभाग की तत्परता से अवमानना कार्रवाई से बचे

नागपुर /दि.8– मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ द्वारा झटका दिये जाने के बाद नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल कदम उठाकर यवतमाल जिले के वणी नगर परिषद के दुकानों की नीलामी से संबंधित पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई. इस कारण वे न्यायालय की अवमानना कार्रवाई से बच गये.
दुकानें नीलामी के निर्णय पर पुनर्विचार होने के लिए पीडित व्यापारियों द्वारा नगर विकास विभाग के पास दायर किये गये आवेदन 4 सप्ताह में निपटाने के आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को दिये थे. पश्चात नगर विकास विभाग ने इस अर्जी पर 21 जनवरी 2025 को सुनवाई की और फैसला रोके रखा. इस फैसले को अनेक दिनों से घोषित नहीं किया गया. इस कारण 5 मार्च को उच्च न्यायालय ने नगर विकास विभाग को फटकार लगाई थी. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने की बात निरीक्षण में दर्ज की थी. साथ ही इस पर 7 मार्च तक समाधानकारक स्पष्टिकरण न देने पर अवमानना कार्रवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की चेतावनी दी थी.