बुलढाणा में ड्रोन के प्रयोग पर प्रतिबंध

बुलढाणा /दि.22– बुलढाणा जिले में ड्रोन अथवा मानवरहित हवाई यंत्रों का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा होने की आशंका व्यक्त की गई है. जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अनुसार 14 मई से 3 जून 2025 तक बुलढाणा जिले की सीमा में ड्रोन अथवा मानवरहित हवाई यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही इस आदेश का उल्लंघन करनेवाले लोगों के खिलाफ कडी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी जारी की गई है.