मुख्य समाचारविदर्भ

अंकिता हत्याकांड में विक्की नगराले दोषी करार

अदालत ने सुनाया फैसला, कल सुनायी जायेगी सजा

* अंकिता की दूसरी पुण्यतिथिवाले दिन ही सजा पर होगा निर्णय
* 426 पन्ने की चार्जशीट, 64 सुनवाई व 29 गवाही
* हिंगणघाट की घटना ने पूरे राज्य में मचाया था हडकंप
वर्धा/दि.9– समूचे राज्य में हडकंप मचा देनेवाले हिंगणघाट के अंकिता हत्याकांड के मामले की सुनवाई पूरी करने के साथ ही आज हिंगणघाट की अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने महिला प्राध्यापिका अंकिता पिसुड्डे की हत्या में नामजद व गिरफ्तार किये गये विक्की उर्फ विकेश नगराले को दोषी करार दिया. साथ ही अब इस मामले में कल गुरूवार 10 फरवरी को अदालत द्वारा सजा को लेकर अपना फैसला सुनाया जायेगा. बता दें कि, हत्या जैसे मामले में आरोपी को दोषी करार दिये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरोपी को दी जानेवाली सजा पर भी युक्तिवाद किये जाने की व्यवस्था है. जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा अधिकतम सजा को लेकर अपना पक्ष रखा जाता है, वहीं आरोपी की ओर से बचाव पक्ष द्वारा कम से कम सजा के लिए दलील दी जाती है. ज्ञात रहे कि, दो वर्ष पूर्व 3 फरवरी को अंकिता को आरोपी विकेश नगराले ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था. पश्चात एक सप्ताह तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झुलने के बाद 10 फरवरी को अंकिता की इलाज के दौरान मौत हुई थी. इससे ठीक दो वर्ष बाद 10 फरवरी से ठीक एक दिन पहले 9 फरवरी को इस मामले में अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी विक्की नगराले को दोषी करार दिया गया और अंकिता की दूसरी पुण्यतिथीवाले दिन ही आरोपी को उसके अपराध के लिए सजा सुनाई जायेगी. यह अपने आप में एक अजब संयोग है. ऐसे में अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई है कि, कल हिंगणघाट की अदालत आरोपी विकेश नगराले को अंकिता हत्याकांड मामले में कौन सी सजा सुनाती है.
बता दें कि, हिंगणघाट के स्व. आशा कुणावार महिला महाविद्यालय में अंकिता पिसुड्डे नामक युवती प्राध्यापिका के तौर पर वनस्पती शास्त्र विषय पढाया करती थी और 3 फरवरी की सुबह बस में सवार होकर अपने गांव से हमेशा की तरह हिंगणघाट पहुंची थी. जिस समय वह नंदुरी चौक से अपने कॉलेज की ओर जा रही थी, तभी पहले से घात लगाये बैठे विकेश नगराले ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया. इसमें गंभीर रूप से जली अंकिता पर नागपुर के अस्पताल में इलाज शुरू किया गया. किंतु एक सप्ताह बाद 10 फरवरी को अंकिता की मौत हो गई. इस घटना को लेकर पूरे राज्य में जबर्दस्त रोष व संताप की लहर फैल गई थी तथा आरोपी को कडी से कडी सजा दिये जाने की मांग जोर पकड रही थी. इस मामले में महिला जांच अधिकारी के तौर पर उपविभागीय पुलिस अधिकारी तृप्ती जाधव ने महज 19 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी करते हुए चार्जशीट पेश कर दी और 28 फरवरी को आरोपी विक्की उर्फ विकेश नगराले के खिलाफ करीब 426 पन्नों की चार्जशीट हिंगणघाट के प्रथम श्रेणी न्यायालय में दाखिल की गई. इस समय तक आरोपी विक्की नगराले को पुलिस द्वारा अपनी हिरासत में लिया जा चुका था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पीडित पक्ष की ओर से पैरवी करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा विशेष सरकारी अभियोक्ता के तौर पर एड. उज्वल निकम की नियुक्ति की गई थी और इस मामले की पहली सुनवाई 4 मार्च 2020 को हिंगणघाट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में हुई थी. तब से लेकर अब तक इस मामले में 64 सुनवाई हो चुकी है. जिसमें से 34 तारीखों पर खुद एड. उज्वल निकम उपस्थित हुए. वहीं प्रत्येक सुनवाई में एड. दीपक वैद्य ने अभियोजन पक्ष की ओर से युक्तिवाद किया. इस मामले में पुलिस के पास कुल 77 गवाह थे. जिनमें से 29 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. ऐसे में दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत में अब इस मामले की सुनवाई पूरी करने के साथ ही आज आरोपी विक्की नगराले को हत्या के अपराध के लिए दोषी करार दिया गया. साथ ही सजा पर फैसला सुनाने हेतु कल गुरूवार 10 फरवरी की तारीख तय की गई है.

* एड. निकम ने ही की फैसला कल सुनाने की अपील
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, हिंगणघाट के सत्र न्यायाधीश भागवत की अदालत द्वारा आरोपी विकेश नगराले को अंकिता हत्याकांंड में दोषी करार दिये जाते ही विशेष सरकारी वकील एड. उज्वल निकम ने सरकार की ओर से अदालत से निवेदन किया कि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरोपी को मुजरिम करार देने के बाद उसकी सजा एक दिन बाद घोषित की जाये. किसी आरोपी को यदि हत्या जैसे अपराध में दोषी करार दिया जाता है, तो उसकी सजा क्या हो, इस पर युक्तिवाद करने हेतु एक दिन की मोहलत दी जाती है. इसके तहत विकेश नगराले की क्रूरता को देखते हुए उसके लिए अधिकतम सजा क्या हो, इसकी जानकारी हम अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में रखेंगे. वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी आरोपी के लिए क्या सजा होनी चाहिए, इसे लेकर उनका अपना पक्ष रखा जायेगा. इसके बाद अदालत द्वारा इस पर अपना फैसला सुनाया जा सकता है.

* अदालत में रहा कडा पुलिस बंदोबस्त
दो वर्ष पुर्व समूचे राज्य में हंगामा और हडकंप मचा देनेवाले अंकिता पिसुड्डे हत्याकांड को लेकर आज अदालत द्वारा फैसला सुनाया जाना अपेक्षित था. जिसके चलते हिंगणघाट की अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में लोगों की भारी भीड उमडना तय था. इस बात के मद्देनजर आज सुबह से ही अदालत परिसर में कडा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था, ताकि किसी भी तरह से स्थिति अनियंत्रित न हो.

Related Articles

Back to top button