नागपुर/ दि.18 – विजन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स के संचालक विनोद दाढे को अतिरिक्त जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के आदेश का उल्लंघन करना महंगा पडा. आयोग ने इसके लिए उसे एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इसी तरह 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका और अगर जुर्माना नहीं भरा तो तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा, ऐसा स्पष्ट किया.
आयोग के अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभुणे के न्यायपीठ ने यह फैसला सुनाया. पीडित महिला ग्राहक पूनम बानोदे को पांजरकाते तहसील कोंढाली के भूखंड का बिक्री पत्र बनाकर दे, बिक्री पत्र करना संभव न होने पर 2 लाख रुपए 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे व उन्हें 20 हजार रुपए भरपाई करे, ऐसा आदेश आयोग ने 29 जून 2018 को विनोद दाढे को दिये थे. इस आदेश पर अमल करने के लिए एक माह का समय दिया गया था. परंतु उन्होेंने आदेश पर अमल नहीं किया. इस वजह से बानोदे ने आयोग में शिकायत की थी.