महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कब होगी नियुक्तियां?
खंडपीठ में याचिका; 14 वर्षों से तज्ञ व सदस्यों के बगैर कामकाज
औरंगाबाद/दि.१० – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल कब की जाएगी, इस बारे में आगामी सुनवाई से पहले निवेदन करने के आदेश मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ के न्या.एस.वी. गंगापुरवाला और न्या.आर.एन.लढ्ढा ने राज्य शासन को दिये हैं. इस जनहित याचिका की आगामी सुनवाई 2 सितंबर को होगी.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल का कामकाज विगत 14 वर्षों से तज्ञ एवं सदस्यों के बगैर चालू रहने के साथ ही तीन वर्षों से अध्यक्ष का पद भी रिक्त होने से खंडपीठ में याचिका दाखल हुई है, जिस पर 5 अगस्त को पहली सुनवाई हुई. पर्यावरण रक्षण के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्यों की 14 वर्ष की प्रदीर्घ कालावधि में नियुक्तियां न होने की दखल लेते हुए खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश दिया है.
लोकजागर फाऊंडेशन के अध्यक्ष पंढरीनाथ शंकरराव साबले ने ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार डी. सपकाल के मार्फत जनहित याचिका दाखल की है. उन्होंने याचिका में कहे अनुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल का संवैधानिक दर्जा कायम रखने के लिए कुछ समय की कालावधि में मंडल के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पुनर्रचना आवश्यक है. मात्र विगत 14 वर्षों से हवा, पानी के संदर्भ में होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सदस्यों का मंडल नियुक्त नहीं हुआ.
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महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रचना
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल मेें अध्यक्ष,8उच्च पदस्थ शासकीय अधिकारी,स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के 5 सदस्य,खेती,मत्स्य विभाग,उद्योग एवं व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 अशासकीय सदस्य और पर्यावरण विषयक तज्ञ ऐसे कुल 17 सदस्य होते हैं.