नागपुर/दि.07– अमरावती-शेलाड रोड का विकास क्यों अटका यह प्रश्न उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गुरूवार को भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण से पूछा. न्या. पृथ्वीराज चव्हाण और न्या. उर्मिला जोशी की खंडपीठ ने इस बारे में एड. अरूण पाटिल द्बारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई दौरान सडक प्राधिकरण को आगामी 19 अक्तूबर तक विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए.
प्राधिकरण द्बारा दायर प्रतिज्ञा पत्र में बताया गया कि अमरावती- कुरणखेड मार्ग का 89 %, कुरणखेड- शेलाड चरण का काम 85% पूर्ण हो गया है. आगामी 30 नवंबर तक शेष कार्य पूर्ण हो जायेगा. इससे पहले कोर्ट को बताया गया था कि गत 7 जुलाई तक कार्य पूर्ण हो जायेगा. जिसके बाद कोर्ट ने उपरोक्त निर्देश दिए. अमरावती-नागपुर और अमरावती-चिखली महामार्ग के शेलाड- चिखली का काम पूर्ण हो गया है. अरूण पाटिल की तरफ से एड. फिरदौस मिर्जा और प्राधिकरण की तरफ से एड. अनिश कठाने ने पैरवी की.