विदर्भ

करोडों के गिफ्ट बांटनेवाली फार्मा कंपनियों को आयकर से छूट क्यों?

आयकर विभाग (Income Tax) ने दायर की हाईकोर्ट में याचिका

नागपुर/दि.१ – चिकित्सकों को बांटे गए गिफ्ट का खर्च करोडों में दिखाकर आयकर से छूट मांगनेवाली फार्मा कंपनियों के खिलाफ आयकर विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है. आयकर विभाग विरूध्द मेसर्स गोल्डलाईन फार्मा प्रा.लि. कंपनी के इस मामले में याचिकाकर्ता आयकर विभाग का पक्ष सुनकर कोर्ट में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह में जवाब मांगा है.
आयकर विभाग के अनुसार चिकित्सकों को बांटे गए गिफ्ट का खर्च तीन करोड रूपए दर्शाकर नागपुर स्थित कंपनी ने आयकर भरने में छूट मांगी थी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर ५/२०१२ के तहत फार्मा कंपनियों द्वारा चिकित्सकों को गिफ्ट देना भारतीय वैद्यक परिषदों के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है. परिषद चिकित्सकों को गिफ्ट लेने से प्रतिबंधित कर चुकी है.

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