विदर्भ

पत्नी उच्च शिक्षित, नौकरी कर सकती है, खावटी बढाने से हाईकोर्ट का इंकार

नागपुर/दि.4– मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने उच्च शिक्षा व नौकरी करने की पात्रता को ध्यान में लेते हुए एक पत्नी का वर्तमान परिस्थिति में खावटी बढाकर देने से इंकार कर दिया. न्या. अनिल पानसरे ने यह फैसला सुनाया. पत्नी को वर्तमान में 20 हजार रुपए प्रतिमाह खावटी मिल रही है.
पत्नी एमटेक स्नातकधारक है. इसके पूर्व उसने सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल व बैंक कर्मचारी के रुप में नौकरी की है. विवाह हुआ रहते और तलाक होने के बाद भी वह नौकरी कर रही थी. उसने बेटी के संभालने के लिए नौकरी छोडी अब उसकी बेटी 15 साल की है.

Related Articles

Back to top button