विदर्भ

पत्नीहंता को उम्रकैद की जगह 10 वर्ष जेल

सदोष मनुष्यवध के अपराध में दोषी पाया

नागपुर /दि.2– हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को हत्या की जगह सदोष मनुष्यवध के अपराध में दोषी करार देकर उसे उम्रकैद की जगह पर 10 साल जेल की सजा सुनाई. यह घटना बुलढाणा जिले की है.
तुलसीराम साहेबराव म्हस्के (40, सिंदखेड राजा) यह आरोपी पति का नाम है. 28 नवंबर को जिला अदालत ने आरोपी को पत्नी को जला कर मारने के अपराध मेें हत्या की धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की. जिसमें आरोपी के ओर से कोर्ट को बताया गया कि, किसी नियोजित षडयंत्र के तहत उसने पत्नी को नही जलाया बल्कि झगडे दौरान गुस्से में आकर उसने यह कृत्य किया है. जिस पर कोर्ट ने विभिन्न मुद्दों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने सुधारित फैसला सुनाया. 4 अक्टूबर 2013 को आरोपी तुलसीराम म्हस्के की बेटी रुपाली बॉक्सिंग प्रशिक्षण के लिए बुलढाणा जाना चाहती थी. लेकिन आरोपी के इंकार करने पर उसका व उसकी पत्नी आशाबाई में झगडा हो गया. इसी दौरान आरोपी ने आशाबाई पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया था.

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