विदर्भ

जमीन के विवाद में चिता पर जा बैठी महिला

पुसद के बोरगडी में बडा बवाल

14 लोगों पर केस दर्ज
पुसद-/दि.25  तहसील के बोरगडी में मशानभूमि में एक महिला वहां सजाई चिता पर जा बैठी. जमीन के विवाद में ऐसा किया गया. जिसके बाद दो गुटो में हुए झगडे में अनेक के माथे फूट गए. पुलिस ने 14 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया हैं. मामले में शामिल महिला प्रसिद्ध चिकित्सक की पत्नी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला नेता हैं.
बोरगडी में शकुंतला साहबराव ढगे का बीमारी बाद निधन हो गया. बुधवार को उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार करने ग्राम पंचायत ने एफ क्लास जमीन के स्मशानघाट पर चिता रचाई. उसी समय राकांपा नेत्री आशाबाई भानुप्रकाश कदम अपने साथ कौशल्या गोदाजी मुले, अशोक देवराव चंद्रवंशी, नकुल भानुप्रकाश कदम के साथ वहां पहुंची. उसने यहां अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता. यह जमीन हमारी है, कहते हुए गालीगलौज की. अंतिम संस्कार करने पर बुरे परिणाम की धमकी दी. ऐसा बोलते हुए वह रचाई गई चिता पर जा बैठी.
इस घटना से अंतिम संस्कार में आए लोग अवाक रह गए. गांव के लोगों ने आशा कदम को समझाने का प्रयास किया. मगर वह किसी की नहीं सुन रही थी. गांव की कुछ महिलाओं ने किसी तरह आशा कदम को चिता से उतारा. शकुंतला का पार्थिव चिता पर रखा. इस मामले में गोधडी की सरपंच रवींद्र सुदाम ढगे ने साजिश रचकर गैर कानूनी रुप से लोगों को जमा कर अंतिम संस्कार करने से रोका और वाद विवाद कर पार्थिव की कदम व सहकारियों व्दारा अवमानना करने की शिकायत दी. पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध 143, 149, 504, 506 के साथ 3 (1), आर (एस), 3(1), व्ही, 3(2), (व्ही-ए) कानून के तहत अपराध दर्ज किया हैं. दूसरे पक्ष के भी 9 लोगों पर भी अपराध दर्ज किए गए हैं.

गले से झपटा मंगलसूत्र
इसी प्रकरण में आशा कदम ने भी पुलिस में शिकायत दी. जिसमें कहा गया कि उनके खेत के जगह में चिता रचकर पार्थिव लाया गया. खेत के बाजू में स्मशान भूमि रहने पर भी खेत में अंतिम संस्कार करने के बारे में पूछा तो आरोपी शरद ढेंबरे ने धक्काबुक्की कर जमीन सरकार की रहने से अंतिम संस्कार कर रहे है, तू नहीं सुनेगी तो तुझे भी इसी में जला देंगे, ऐसा कहते हुए हाथ मरोड दिया और गले से 3 तोले का मंगलसूत्र झपट लिया. इस तरह की आशा कदम की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शरद ढेंबरे, हरि पुलाते, नामदेव ढगे, रवि ढगे, अरुण लोखंडे, मोतीराम पाइकराव, दादाराव कुलाते, संजय खडसे, वंसता पाइकराव पर दफा 143, 147, 148, 324, 392, 354, 342, 504 के तहत गुनाह दाखिल किया हैं सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक ढोमणे आगे जांच कर रहे हैं.

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