हाईकोर्ट में महिला की 15 हजार रुपए खावटी कायम
अकोला पारिवारिक न्यायालय द्वारा मंजूर की गई थी खावटी
नागपुर /दि. 1– अकोला पारिवारिक न्यायालय में 15 हजार रुपए प्रति माह खावटी महिला को देने का आदेश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कायम रखा है. इस प्रकरण में न्यायमूर्ति जी.ए. सानप के समक्ष सुनवाई हुई.
जानकारी के मुताबिक पति का नाम डाबकी रोड निवासी अमोल गजानन दाबेराव है. 19 मार्च 2019 को अकोला पारिवारिक न्यायालय में 15 हजार रुपए खावटी महिला को देने के आदेश अमोल दाबेराव को दिए थे. अकोला पारिवारिक न्यायालय के आदेश को अमोल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने अमोल शासकीय कर्मचारी रहने से अकोला पारिवारिक न्यायालय द्वारा महिला को 15 हजार रुपए प्रति माह मंजूर की खावटी कायम रखी. महिला की तरफ से एड. स्वप्नील वानखडे ने काम संभाला.
* बालापुर कोर्ट ने भी मंजूर की खावटी
घरेलू हिंसाचार कानून के तहत महिला ने दूसरी याचिका पति, सास-सुसर और ननद के खिलाफ बालापुण न्यायालय में दायर की है. इस याचिका में भी बालापुर न्यायालय ने महिला को 5 हजार रुपए खावटी मंजूर की है. इस आदेश को अमोल ने अकोला सत्र न्यायालय में चुनौती दी है.