विदर्भ

विनयभंग के आरोप से युवक बाइज्जत बरी

एड. अंकिता जायसवाल ने की सफल पैरवी

वरुड/दि.23 – महिला को गालीगलौज कर विनयभंग करने के मामले में आरोपी नीलेश पोटफोडे को वरुड न्यायालय ने बाइज्जत बरी करने का आदेश जारी किया है. इस मामले में आरोपी की ओर से एड. अंकिता जायस्वाल ने सफल पैरवी की.
जानकारी के अनुसार 11 जनवरी 2012 की सुबह 9 बजे शिकायतकर्ता महिला का पति काम पर जाने के बाद महिला घर में अकेली थी. दोपहर 3 बजे आरोपी द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप में महिला की शिकायत पर बेनोडा पुलिस ने मामला दर्ज किया. पश्चात वरुड न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद एड. अंकिता जायस्वाल ने आरोपी की तरफ से पैरवी करते हुए आरोपी को जानबूझकर फसाने की साजिश करने व फिर्यादी की तरफ से दी गई शिकायत को पूरी तरह अदालत में गलत साबित करने के बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद सबूतों के आधार पर आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया.

Related Articles

Back to top button