विधान परिषद उम्मीदवारों के लिए स्विकृत सदस्यों को मताधिकार
वजन बढा पालिका सभागृह में उन्हें मतदान का अधिकार नहीं

अमरावती/दि.31 – स्विकृत सदस्यों को पालिका सभागृह में मतदातान का अधिकार नहीं है. लेकिन स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव के बाद होनेवाले विधान परिषद के चुनाव में मताधिकार रहने से पद का वजन बढा है. इस कारण पदाधिकारियों में बडी खिंचतान देखने मिल रही है.
पालिका सदस्यों पर नामांकन करते समय तुलनात्मक संख्याबल विचार में लेकर संबंधित मान्यता प्राप्त दल अथवा गट को नामनिर्देशित सदस्यों का प्रस्ताव जिलाधिकारी के पास पहली सभा के 24 घंटे पूर्व भेजना पडता है. इसके पूर्व पालिका सदस्यों को गट पंजीयन करना पडता है. नामनिर्देशित सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्राप्त सिफारिश पत्र व अहर्ता सबुत की जांच खुद जिलाधिकारी व पदनिर्देशित किए अधिकारी करनेवाले है. वैध उम्मीदवारों की जांच होने के बाद अहर्ता प्राप्त उम्मीदवारों की सूची संबंधित दल, गट, आघाडी प्रमुखों को भेजकर उसकी प्रति नगराध्यक्ष के पास सभा के पूर्व भेजी जानेवाली है.
* पहली सभा की नोटीस नगराध्यक्ष निकालेगे
नवनिर्वाचित सदस्यों को पहली बैठक में उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा. साथ ही नामनिर्देशित सदस्यों को नगराध्यक्ष की मुहर लगेगी. लेकिन यह पहली सभा कौन बुलाएगा, इस बाबत संभ्रम था. इसके अलावा आयोग के तरफ से भी गाईडलाईन नहीं है. आखिरकार सभा की नोटीस नगराध्यक्ष के द्बारा निकालने की स्पष्टता प्रशासन द्बारा की गई और इसी दिन से पदाधिकारियों का कार्यकाल शुरू होनेवाला है.
* प्रस्तावित से अधिक नाम रहने पर तय किए जाएंगे गट नेता
प्रस्तावित से अधिक नाम भेजे और वह पात्र साबित होते रहे तो कौनसे नाम अंतिम करना है इस बाबत संबंधित गटनेता द्बारा नगराध्यक्ष लिखित स्वरूप में सूचित करना पडेगा, ऐसी जानकारी नगरपालिका प्रशासन ने दी.
* पालिका में नामनिर्देशित सदस्य कितने
नगराध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या के 10 फिसद अथवा 5 से जो संख्या कम होगी उतने स्विकृत सदस्य उस पालिका में रहेंगे. इस सूत्र के मुताबिक जिले की पालिका में कम से कम दो और अधिकतम 4 स्विकृत सदस्य का चयन हो सकता है. पूर्व नगराध्यक्ष अथवा नगरसेवक इस अनुभव के आधार पर नामनिर्देशित सदस्य होने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत के नियम, 2010 के नियम 4 में प्रावधान नहीं हैं.
* पहली सभा की नोटिस नगराध्यक्ष निकालेंगे
पहली सभा की नोटिस यह नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष यह निकालेंगे. इस सभा में उपाध्यक्ष का चयन होगा और पश्चात प्रशासन द्बारा अंतिम किए गए अर्हता प्राप्त नामनिर्देशित सदस्यों की नियुक्ति नगराध्यक्ष द्बारा होगी.
– डॉ. विकास खंडारे, सहआयुक्त, नगरपालिका प्रशासन.





