वाशिम/ दि.8 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में अपना फैसला सुनाते हुए एमपीडीए कानून के तहत जिलाधिकारी ने पारित किये डिटेन के आदेश को खारिज करते हुए कारंजान निवासी याचिकाकर्ता हनीफ को तत्काल रिहा करने के आदेश दिये है.
जानकारी के अनुसार वाशिम निवासी 39 वर्षीय हनीफ लालुवाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाशिम के जिलाधिकारी ने 30 नवंबर 2021 को डिटेन करने के आदेश दिये थे. जिसमें आरोपी को एक वर्ष तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के आदेश थे. आदेश जारी होते ही आरोपी को जेल रवाना किया. आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र शराब बंदी कानून के तहत अपराध दर्ज किये गए थे. इस वजह से एमपीडीए की कार्रवाई की गई.
जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने एड. परवेज मिर्झा के माध्यम से नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर करते हुए मुंबई मंत्रालय व वाशिम जिलाधिकारी के आदेशों को चुनौती दी. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आदेशों को कानूनी तोैर पर गलत बताया. इतना ही नहीं तो याचिकाकर्ता के डिटेन आदेश को असैवंधानिक बताया. अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद डिटेन के आदेश खारीज कर तत्काल जेल से छोडने के आदेश दिये. याचिकाकर्ता की ओर से एड. परवेज मिर्झा ने दलीले पेश की.