वाशिम

पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को पांच साल की सजा

वाशिम न्यायालय का निर्णय

वाशिम प्रतिनिधि/दि.14 – रिसोड तहसील के मोप गांव में रहने वाली परिचारिका पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले पति को पांच वर्ष की सजा न्यायालय ने सुनाई है.
मृतक विवाहिता के पिता परसराम सुर्वे व्दारा दी गई शिकायत के अनुसार उनकी बेटी स्मिता कंकाल व पति गजानन कंकाल मोप में रहते थे. स्मिता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिचारिका थी, लेकिन दामाद उसकी बेटी के चरित्र पर संदेह लेकर मारपीट करता था. 31 जनवरी 2016 में बेटी स्मिता रिसोड में भर्ती होने की जानकारी मिली. स्मिता के पीट व गले पर मारपीट के निशान थे. दूसरे दिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. रिसोड पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामला न्यायप्रविष्ठ किया. यहां पर आरोपी ससुर हिमंत कंकाल व विजय कंकाल को सबुतों के अभाव में रिहा कर दिया गया. वहीं आरोपी पति गजानन कंकाल को पांच वर्ष के सख्त कारावास व 2 हजार रुपए दंड, दंड नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई. सरकार की ओर से सहायक वकील माधुरी मिसर ने काम संभाला.

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