पत्नीहंता को उम्रकैद की सजा
मंगरुलपीर/दि.27– मंगरुलपीर थाना क्षेत्र के चोरद ग्राम में चरित्र पर संदेह कर पत्नी की कुल्हाडी से हमला कर हत्या करनेवाले आरोपी पति विठ्ठल किसन झाटे को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक 28 सितंबर 2019 को शोभा झाटे अपने घर में बेटे और बेटी के साथ सोई थी. तब आरोपी विठ्ठल झाटे भी बाहर प्रांगण में सोया था. रात 1.30 बजे के दौरान बेटा अमर लघुशंका के लिए उठकर बाहर आया तब आरोपी घर में गया. उसने खाना खाया और घर के सभी सदस्य सोए थे तब कुल्हाडी से अपनी पत्नी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. पत्नी की हत्या के बाद 19 वर्षीय बेटे अमर पर भी कुल्हाडी से वार कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया. जांच अधिकारी मंजूषा मोरे ने प्रकरण की जांच के बाद चार्जशीट 25 अक्तूबर को अदालत में दाखिल की. जिला सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीले सुनकर अदालत में आरोपी विठ्ठल झाटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की तरफ से सहायक अधिवक्ता पी. एस. ढोबले ने काम संभाला.