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अब नाशिक कोर्ट ने विधायक बच्चू कडू को सुनाई सजा

2 साल की सजा सुनाने के साथ ही जमानत भी की मंजूर

नाशिक/दि.8 – अपने अनूठे आंदोलनों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों से पंगा लेने के लिए विख्यात पूर्व राज्यमंत्री व विधायक बच्चू कडू को सरकारी अधिकारी से मारपीट करने के मामले में नाशिक की जिला अदालत ने 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सजा सुनाने के तुरंत बाद अदालत ने कुछ नियमों व शर्तों के अधीन रहते हुए जमानत भी मंजूर की. इस मामले में अब विधायक कडू द्बारा अपने वकीलों के जरिए मुंबई उच्च न्यायालय में गुहार लगाई जाएगी.
बता दें कि, वर्ष 2017 मेें नाशिक मनपा के तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा पर विधायक बच्चू कडू ने हाथ उठाया था. पश्चात इस मामले में सरकारवाडा पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए विधायक कडू को अपने कब्जे में लिया था. पश्चात इस मामले की चार्जशीट अदालत में पेश की गई. जहां पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक कडू को सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का दोषी करार दिया. जिसके बाद उन्हें 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनवाई गई तथा विधायक कडू के वकीलों द्बारा अदालत का फैसला आते ही दायर किए गए आवेदन को मंजूर कर अदालत ने कुछ नियमों व शर्तों के अधीन रहकर विधायक कडू को फिलहाल जमानत दे दी. ताकि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सके.
उल्लेखनीय है कि, इससे पहले भी धाराशिव की अदालत ने विधायक बच्चू कडू को सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. वहीं अब इसी तरह का फैसला नाशिक की अदालत द्बारा भी सुनाया गया है.

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